अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,4अगस्त 2026
उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए,छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे प्रदेश में एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश के बाद बलरामपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाकर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
🟠दुकानों का निरीक्षण, सुरक्षित डेयरी उत्पाद बेचने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया,कि जांच के दौरान जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान व्यापारियों को शासन के आदेश की जानकारी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए,कि केवल मानक एवं सुरक्षित डेयरी उत्पादों का ही विक्रय करें। प्रतिबंधित एनालॉग पनीर की बिक्री पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
🟠उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया हैं,कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं 30 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
🟠आम नागरिकों से भी की अपील
प्रशासन ने लोगों से अपील की हैं,कि यदि कहीं संदिग्ध या प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को दें,ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।












