पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, सूरजपुर FTC कोर्ट ने सुनाया फैसला

न्यूज डेस्क,सूरजपुर,छत्तीसगढ़,9सितंबर2026

पत्नी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर ने,आरोपी पति को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) सूरजपुर आनंद प्रकाश वारियाल की,अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 7 सितंबर 2026 को यह फैसला सुनाया।

🟠विवाद के बाद डंडे से पीटकर हत्या का मामला

मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम केदारपुर का हैं। 15 अप्रैल 2023 को मंगल साय ने,थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, उसका चाचा का लड़का बुधवार साय अपनी दूसरी पत्नी समुन्द्री बाई के साथ नया मिट्टी का मकान बना रहा था।14 अप्रैल की शाम दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार, बुधवार साय अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था और समुन्द्री बाई बचाने के लिए चिल्ला रही थी। मंगल साय और उसके छोटे भाई ने कथित तौर पर मारपीट होते देखी, लेकिन डर के कारण मौके पर नहीं गए।कुछ देर बाद बुधवार साय ने कथित तौर पर बताया,कि उसने अपनी पत्नी को मिट्टी लमरने के लिए कहा था, लेकिन उसके मना करने पर डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी।

🟠पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया चालान

शिकायत के आधार पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने, अपराध क्रमांक 37/2023 के तहत धारा 302 भादसं. में मामला दर्ज किया। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमनगर निरीक्षक रूपेश कुंतल ने की।जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और बुधवार साय पिता सुखलाल धनुहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम केदारपुर, थाना प्रेमनगर को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया।

🟠साक्ष्यों के आधार पर हत्या का अपराध साबित

मामले का संचालन विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक ने किया। फास्ट ट्रैक न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध प्रमाणित पाया।न्यायालय ने अपने 7 सितंबर 2026 के निर्णय में आरोपी बुधवार साय को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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