अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,13अगस्त2026
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए,15 अगस्त 2026, शनिवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 एवं वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के तहत,जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों तथा अहातों को पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
🟠शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर रहेगा प्रतिबंध
शुष्क दिवस के दौरान जिले में मदिरा का विक्रय, धारण एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने, अवैध शराब के निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भंडारण और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण रखने के भी निर्देश दिए हैं।प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब के कारोबार पर निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।












