संदिली सिंह,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,22जनवरी2026/विशेष रिपोर्ट-Nexis News
थाना कोतवाली बलरामपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 10/2026 के तहत बीएनएस की धारा 64(2)(m), 65(1), 89 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया हैं।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता द्वारा थाना बलरामपुर में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया,कि आरोपी मुकेश राम पिता लवकुमार राम, उम्र 21 वर्ष, निवासी भेलवाडीह, थाना बलरामपुर द्वारा दिनांक 01 मार्च 2021 से 20 नवंबर 2025 के मध्य पीड़िता को बहला-फुसलाकर एवं झांसा देकर जबरन दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन दर्ज कराया गया तथा चिकित्सकीय परीक्षण (डॉक्टरी मुलाहिजा) कराया गया। इसके पश्चात आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किया गया।
पुलिस ने आरोपी मुकेश राम को विधिवत 22 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की विवेचना नियमानुसार जारी हैं।












