नाबालिग को बहला-फुसलाकर जंगल ले गया युवक, दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार,पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा गया जेल

अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,29जून 2026

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र में,नाबालिग से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को, गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत,मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी हैं।पुलिस के अनुसार, 28 जून को पीड़िता के पिता ने रघुनाथनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 27 जून की रात उनकी नाबालिग बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की। अगले दिन बच्ची मिलने पर उसने बताया,कि गांव का रहने वाला नंदू अगरिया (23 वर्ष) उसे बहला-फुसलाकर घर से पास के जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

🟠शिकायत मिलते ही हरकत में आई पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए रघुनाथनगर थाना पुलिस ने,तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी नंदू अगरिया को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद उसे विशेष न्यायालय, रामानुजगंज में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

🟠गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मामला

आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज किया गया हैं। पुलिस ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही हैं और आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही हैं,तथा ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही हैं।

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