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गंभीर शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई : आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में सहायक शिक्षक निलंबित

अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,31जुलाई 2026

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में शिक्षा विभाग ने, आचरण नियमों के उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्डारी में पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला सहायक) शिवा यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं। यह कार्रवाई उनके विरुद्ध प्राप्त गंभीर शिकायतों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद की गई हैं।जिला शिक्षा विभाग के अनुसार,संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में कई आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया गया।

🟠संयुक्त जांच में शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गईं

मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वाड्रफनगर के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच समिति द्वारा की गई। इस समिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी शामिल थे।जांच प्रतिवेदन के परीक्षण में यह सामने आया कि शिक्षक के विरुद्ध पूर्व में भी ‘गुड टच-बैड टच’ से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद उन्हें एहतियातन कक्षा 11वीं के भूगोल विषय के अध्यापन कार्य से अलग कर दिया गया था।

🟠विद्यालय परिसर में रिकॉर्डिंग को लेकर भी शिकायत

संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने से कई महिला शिक्षिकाएं स्वयं को असहज महसूस करती थीं।इसके अलावा सहकर्मियों के प्रति अभद्र व्यवहार और अन्य शिकायतों की भी उपलब्ध अभिलेखों तथा पूर्व शिकायतों के आधार पर प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई हैं।

🟠आचरण नियमों के उल्लंघन की पुष्टि

जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया,कि संबंधित शिक्षक का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इसी आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की अनुशंसा की गई।

🟠जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निलंबन आदेश

संयुक्त जांच समिति की अनुशंसा के बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने  शिवा यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कुसमी निर्धारित किया गया हैं। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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