अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,1अगस्त 2026
बलरामपुर-रामानुजगंज जिला न्यायालय ने, न्यायालयीन आदेशों की लगातार अनदेखी और निर्धारित तिथियों पर अनुपस्थित रहने के मामले में, कोरिया जिले में पदस्थ उपनिरीक्षक विनोद पासवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए,उन पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया हैं। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, कोरिया को निर्देश दिया हैं,कि यह राशि उपनिरीक्षक के वेतन से काटकर न्यायालय में जमा कराई जाए।
🟠कई बार समन और वारंट के बावजूद नहीं हुए पेश
न्यायालय में सुनवाई के दौरान जिले की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। रिपोर्ट में सामने आया,कि उपनिरीक्षक विनोद पासवान वर्ष 2022 और 2023 से लंबित कई सत्र प्रकरणों में गवाह के रूप में सूचीबद्ध हैं।उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अदालत द्वारा कई बार समन,जमानती वारंट और यहां तक कि गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद वे निर्धारित तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
🟠सरकारी कार्यों का दिया हवाला,अदालत ने नहीं माना पर्याप्त
उपनिरीक्षक ने अपने जवाब में कहा,कि वे थाना सोनहत (जिला कोरिया) में दर्ज एक मामले की विवेचना तथा सीबीआई को केस डायरी सौंपने जैसे शासकीय कार्यों में व्यस्त थे,जिसके कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके।हालांकि न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना।आदेश में कहा, गया कि समन की विधिवत तामील और जमानती वारंट जारी होने के बावजूद लगातार अनुपस्थित रहना न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हैं। साथ ही अनुपस्थिति का कोई ऐसा ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे इसे उचित ठहराया जा सके।
🟠न्यायिक प्रक्रिया में हुई देरी
न्यायालय ने माना,कि उपनिरीक्षक की लगातार गैरहाजिरी के कारण कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई और न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हुआ। इसे गंभीर मानते हुए,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 389 के तहत 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
🟠17 अगस्त तक पालन रिपोर्ट देने के निर्देश
न्यायालय ने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया को भेजते हुए निर्देश दिया हैं,कि संबंधित उपनिरीक्षक के वेतन से 500 रुपये की कटौती कर राशि न्यायालय में जमा कराई जाए। साथ ही आदेश के पालन के लिए 17 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की गई हैं।











