म्यूल अकाउंट के जरिए लाखों के अवैध ट्रांजेक्शन का आरोप, कोतवाली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

न्यूज डेस्क,अंबिकापुर,छत्तीसगढ़,19सितंबर2026

म्यूल अकाउंट और धोखाधड़ी के मामले में सरगुजा जिले की कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक व्यक्ति को जरूरी काम का झांसा देकर उसके नाम पर सिम कार्ड और दो बैंक खाते खुलवाए तथा बाद में,इन खातों का इस्तेमाल कथित रूप से अवैध लेनदेन के लिए किया।पुलिस के अनुसार मामले में आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा (32) निवासी सत्तीपारा, नेहरू वार्ड, शिव मंदिर के पास, थाना कोतवाली अंबिकापुर को गिरफ्तार किया गया हैं।

🟠काम के बहाने ले जाकर खुलवाए खाते

पुलिस के मुताबिक प्रार्थी ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, निवासी डीपाडीह कला, थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, वर्तमान में नमनाकला, थाना गांधीनगर निवासी हैं। वह आरोपी के गोधनपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में मुंशी-सुपरवाइजर का काम करता था।प्रार्थी ने पुलिस को बताया,कि आरोपी ने जरूरी काम का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले जाकर उसके नाम पर नया सिम कार्ड लिया। इसके बाद उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र और केनरा बैंक, बनारस चौक ले जाकर उसके नाम से दो बैंक खाते खुलवाए गए।आरोप हैं,कि खाते खुलने के बाद आरोपी ने प्रार्थी के नाम से जारी मोबाइल नंबर को दोनों खातों से लिंक कराया और पासबुक, एटीएम कार्ड एवं चेकबुक अपने पास रख लिए।

🟠खातों में होने लगे संदिग्ध लेनदेन

प्रार्थी के अनुसार, जब उसने अपने दस्तावेज और बैंक संबंधी सामग्री वापस मांगी तो आरोपी लगातार उसे टालता रहा। बाद में उसे जानकारी हुई,कि उसके नाम पर खोले गए बैंक खातों से लाखों रुपये के संदिग्ध एवं अवैध लेनदेन किए जा रहे हैं।शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 528/25 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 तथा बीएनएस की धारा 238 के तहत कार्रवाई की।

🟠पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर धारा 238 जोड़ी

विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रार्थी का बयान दर्ज किया और आरोपी आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा को हिरासत में, लेकर पूछताछ की।पुलिस के अनुसार, आरोपी से प्रार्थी से लिए गए बैंक खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और खातों में हुए लेनदेन से संबंधित रकम के संबंध में जानकारी मांगी गई। पुलिस का कहना हैं,कि आरोपी ने संतोषजनक जानकारी नहीं दी और बैंक खाते लेने से भी इनकार किया।पुलिस के अनुसार, विवेचना में आरोपी द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने और साक्ष्य छिपाने की बात सामने आने पर बीएनएस की धारा 238 भी जोड़ी गई। अपराध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

🟠म्यूल अकाउंट के दुरुपयोग पर पुलिस की नजर

पुलिस ने बताया,कि आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले बैंक खातों और ऐसे मामलों में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही हैं। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की हैं,कि वे किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर अपने नाम से बैंक खाता, सिम या बैंकिंग दस्तावेज उपलब्ध कराने से पहले उसके उद्देश्य और इस्तेमाल की पूरी जानकारी सुनिश्चित करें।इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक अदीप प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक नितिन सिन्हा, विवेक राय और शिव राजवाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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