न्यूज डेस्क,अंबिकापुर,छत्तीसगढ़,3अगस्त2026
सरगुजा पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में, त्वरित कार्रवाई करते हुए,आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हैं।
🟠नाबालिग ने दर्ज कराई शिकायत
पुलिस के अनुसार, 2 अगस्त 2026 को कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम करम्हा में रहने वाली एक नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई,कि गांव के निवासी गौतम राम उर्फ सटेल ने उसे अकेला पाकर लज्जा भंग करने की नीयत से जबरन छेड़छाड़ की। किसी तरह पीड़िता वहां से बचकर निकली और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 537/2026 के तहत बीएनएस की धारा 74, 75(2), 76 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
🟠पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने गौतम राम उर्फ सटेल (40 वर्ष),निवासी ग्राम करम्हा, थाना अंबिकापुर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने, अपराध स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
🟠नाबालिगों से जुड़े अपराधों पर सख्त कार्रवाई
सरगुजा पुलिस ने कहा,कि महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित जांच और सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
🟠पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, प्रशिक्षु उप निरीक्षक आशी झा, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव, प्रधान आरक्षक सूरज राय एवं आरक्षक परवेज फिरदोसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।












