अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,20अगस्त2026
प्राथमिक शाला बालक आश्रम,जिगड़ी में कक्षा 5वीं के छात्र के साथ मारपीट के मामले में,जांच के बाद प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया हैं। जांच में छात्र के साथ बाँस की छड़ी से मारपीट किए जाने की घटना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई।
🟠छात्र, शिक्षक और प्रधान पाठक के बयान लिए गए
प्रकरण की जांच के दौरान संबंधित छात्र जनक लाल, उसके भाई बाबूलाल,अन्य विद्यार्थियों,शिक्षक उमेश कुमार महंत और प्रधान पाठक विपता राम रवि के, बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा पंचनामा और विद्यालय की दैनिक छात्र उपस्थिति पंजी का भी परीक्षण किया गया।जांच में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कक्षा 5वीं के छात्र के साथ प्रधान पाठक द्वारा मारपीट किए जाने की पुष्टि हुई।
🟠उपस्थिति पंजी में भी मिली विसंगति
जांच के दौरान घटना वाले दिन से छात्र को अनुपस्थित दर्ज किए जाने को लेकर विद्यालय की उपस्थिति पंजी में भी विसंगति सामने आई। जांच प्रतिवेदन में दर्ज तथ्यों के आधार पर प्रधान पाठक का कृत्य बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया।इसे प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया है।
🟠तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित
उपलब्ध तथ्यों और जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 9(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,जिला शिक्षा अधिकारी ने विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर निर्धारित किया गया हैं। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।












