न्यूज डेस्क,सूरजपुर,छत्तीसगढ़,8सितंबर2026
भटगांव थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका की मौत के मामले में,एक 67 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आए तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर,आरोपी के खिलाफ नाबालिग को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया हैं।पुलिस के मुताबिक,1 सितंबर 2026 को थाना भटगांव में एक 12 वर्षीय बालिका की मौत की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए वीडियोग्राफी कराई गई और शव को सुरक्षित रूप से भटगांव के एसईसीएल अस्पताल की मरच्यूरी में रखवाया गया।
🟠कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम
बालिका के नाबालिग होने के कारण शव पंचनामा और आगे की जांच के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को प्रतिवेदन भेजा गया। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जरही द्वारा पंचनामा कार्रवाई की गई।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव की डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम पर असंतोष जताए जाने के बाद मामले में उच्चस्तरीय जांच कराई गई और मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की डॉक्टरों की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया।
🟠मोबाइल समेत अन्य साक्ष्यों की जांच
पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल से एक मोबाइल भी जब्त किया। घटनास्थल निरीक्षण, पंचनामा, जब्ती कार्रवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों सहित अन्य गवाहों के कथनों के आधार पर मामले की आगे जांच की गई।पुलिस का कहना हैं,कि जांच में यह बात सामने आई,कि बालिका कथित तौर पर कई बार अपने घर जाने की बात आरोपी से कहती थी। पुलिस के अनुसार, इसके बावजूद उसे घर नहीं भेजा गया और उससे काम कराया जाता रहा। जांच में सामने आए कथित दुर्व्यवहार और प्रताड़ना को बालिका की मौत से जोड़ते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की हैं।
🟠इन धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार, मर्ग जांच में आरोपी श्रवण कुमार पिता स्वर्गीय रामखेलावन, उम्र 67 वर्ष, निवासी ग्राम कोरन्धा सरनापारा शांतिनगर, थाना भटगांव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 107, जेजे एक्ट की धारा 75, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 14 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(ट) के तहत अपराध दर्ज किया गया।पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान 7 सितंबर 2026 को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की विवेचना जारी हैं।












