संदिली सिंह,रायपुर,7अगस्त 2025/विशेष रिपोर्ट-Nexis News
केंद्रीय जेल रायपुर में बंद शोएब ढेबर को तीन माह के लिए, सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। यह निर्णय जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना, जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में लिया गया हैं।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया हैं,कि शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय, संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। इस कृत्य से जेल की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
इस प्रकरण की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से पाया गया, कि ढेबर ने जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए, शासकीय कार्य में हस्तक्षेप किया। इसके आधार पर जेल अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आगामी तीन माह तक उन्हें किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया हैं।
जेल अधीक्षक ने यह भी कहा,कि जेल परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और संचालन व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, तथा इस प्रकार के अनुशासनहीन कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यकतानुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।












