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मीडिया की खबर के बाद बड़ी कार्रवाई : अंबिकापुर में बिना लाइसेंस चल रहा अवैध क्लिनिक सील, स्वास्थ्य विभाग ने दी सख्त चेतावनी

न्यूज डेस्क,अंबिकापुर,छत्तीसगढ़,15जुलाई 2026

अंबिकापुर-प्रतापपुर मुख्य मार्ग स्थित सकालो बाजार के पास,लंबे समय से अवैध रूप से संचालित किए जा रहे,क्लिनिक पर आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोडल अधिकारी डॉ. पी.के. सिन्हा के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और बिना वैध लाइसेंस संचालित पाए जाने पर क्लिनिक को तत्काल बंद करा दिया।गौरतलब हैं,कि इस अवैध क्लिनिक में मरीजों का इलाज किए जाने का मामला एक दिन पहले प्रमुखता से सामने आया था। खबर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और निरीक्षण के दौरान पाया कि क्लिनिक आवश्यक वैधानिक अनुमति के बिना संचालित किया जा रहा था।🟠पहले भी हुई थी कार्रवाई, फिर शुरू हो गया था क्लिनिक

जानकारी के अनुसार, यह पहला मामला नहीं हैं। इससे पहले भी इसी क्लिनिक पर अवैध संचालन के कारण कार्रवाई कर उसे सील किया गया था। बावजूद इसके, संचालक ने नियमों की अनदेखी करते हुए दोबारा क्लिनिक शुरू कर दिया था। इस बार विभाग ने दोबारा कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

🟠बिना लाइसेंस मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य विभाग सख्त

जांच में सामने आया,कि क्लिनिक का संचालन एक बीएमएस चिकित्सक द्वारा किया जा रहा था, जबकि नर्सिंग होम एक्ट के तहत आवश्यक पंजीयन और लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। ऐसे में विभाग ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की।

🟠डॉ. पी.के. सिन्हा ने दी चेतावनी

नोडल अधिकारी (नर्सिंग होम एक्ट) डॉ. पी.के. सिन्हा ने कहा कि बिना वैध लाइसेंस कोई भी व्यक्ति क्लिनिक या अस्पताल संचालित नहीं कर सकता। यदि कोई नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा,कि जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और क्लिनिकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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