न्यूज डेस्क,सरगुजा,छत्तीसगढ़,24सितंबर2026
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही हैं। इसी अभियान के तहत बतौली पुलिस ने शराब के नशे में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बिना सीट बेल्ट के स्कॉर्पियो चलाने वाले चालक पर कार्रवाई की हैं। न्यायालय ने मामले में चालक को 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं।
🟠चेकिंग के दौरान पकड़ा गया चालक
पुलिस के अनुसार, बतौली थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो क्रमांक CG/15/DY/9795 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम सोनल सिंह उर्फ सुभान सिंह (26 वर्ष),निवासी बंगाली चौक, अंबिकापुर बताया।चेकिंग के दौरान पुलिस को चालक के शराब के नशे में होने का संदेह हुआ। मौके पर जांच के साथ चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। जांच में यह भी पाया गया कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वह बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहा था।
🟠मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने शराब के नशे में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए, चालक के खिलाफ धारा 184, 185, 194(बी)(1) और 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की।प्रकरण को नियमानुसार तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने वाहन चालक को 12,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
🟠सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार सख्ती
सरगुजा पुलिस के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शराब पीकर वाहन चलाने, बिना लाइसेंस वाहन चलाने, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही हैं।पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और शराब का सेवन करने के बाद वाहन नहीं चलाने की अपील की हैं।पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर सहित थाना पुलिस के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही।












