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सूरजपुर में जुआ फड़ पर पुलिस का बड़ा एक्शन, ₹1.08 लाख की नकदी और सामान जब्त,दो आरोपी गिरफ़्तार

न्यूज डेस्क,सूरजपुर,छत्तीसगढ़,29जून2026

सूरजपुर पुलिस ने जिले में अवैध जुआ और सट्टा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए,ग्राम नयनपुर के बासबाड़ी क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर दबिश दी। पुलिस की इस कार्रवाई में दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया,जबकि कई जुआरी मौके से फरार हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने ₹1,08,335 मूल्य की नकदी, दो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त किया।पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा हैं।

इसी अभियान के तहत 28 जून को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली,कि नयनपुर के बासबाड़ी क्षेत्र में खुलेआम ताश के पत्तों पर हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेला जा रहा हैं।सूचना मिलते ही,थाना सूरजपुर पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर चारों ओर से घेराबंदी की। पुलिस को देखते, ही जुआ खेल रहे लोगों में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से देवराम राजवाड़े (भिरवगंज) और हितेश कुमार साहू (जयनगर, जिला कोरिया) को मौके पर ही पकड़ लिया गया। अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

🟠गिरफ्तार आरोपी

1. देवराम राजवाड़े, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी भिरवगंज, जिला सूरजपुर।

2. हितेश कुमार साहू, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी जयनगर, जिला कोरिया।

🟠जब्त सामग्री

कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे एवं जुआ फड़ से निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई—

🔸️नगद रकम ₹51,335

🔸️एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल क्रमांक CG-15-CJ-2165, कीमत लगभग ₹20,000

🔸️एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल क्रमांक CG-29-A-2608, कीमत लगभग ₹30,000

🔸️एक ओप्पो मोबाइल फोन, कीमत लगभग ₹7,000

🔸️बरामद संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत ₹1,08,335 आंकी गई हैं।

🟠वैधानिक कार्रवाई

आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण में देहाती नालिशी दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की गई।चूंकि उक्त अपराध जमानतीय श्रेणी का पाया गया, इसलिए नियमानुसार सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर आरोपियों को मुचलके पर रिहा किया गया।

🟠पुलिस की अपील

सूरजपुर पुलिस ने आमजनों से अपील की हैं,कि अवैध जुआ, सट्टा, शराब एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस चौकी को दें। सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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