पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, अवैध संबंध के शक में सरई के डंडे से की,थी हत्या

अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,4जुलाई 2026

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में, पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। आरोपी ने, पत्नी पर अवैध संबंध का शक होने के चलते सरई के डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। न्यायालय ने आरोपी पर ₹500 का अर्थदंड भी लगाया हैं।

🟠घरेलू विवाद के बाद की,थी हत्या

पुलिस के अनुसार, घटना 15 सितंबर 2024 को शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के रकैया गांव में हुई थी। आरोपी रामेश्वर उर्फ टीहरू को अपनी पत्नी रामपतिया पर अपनी मौसेरी बहन के साथ अवैध संबंध का शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में सरई के डंडे से पत्नी पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

🟠पुलिस ने जुटाए मजबूत साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने पर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सोनी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त सरई का डंडा, आरोपी के पहने हुए कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को 16 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

🟠न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 17 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद 2 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर-रामानुजगंज ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए,आजीवन कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई।

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