अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,14जुलाई 2026
जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया हैं। आदेश के अनुसार जिले के नगरीय एवं नगर से लगे क्षेत्रों में,सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।जारी आदेश के तहत कोई भी मकान मालिक संबंधित थाना या पुलिस चौकी को किरायेदार का पूरा विवरण दिए बिना मकान किराये पर नहीं दे सकेगा।
नए किरायेदारों के साथ-साथ पहले से रह रहे किरायेदारों की जानकारी भी संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।प्रशासन ने निर्देश दिए हैं,कि मकान मालिक किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर और वैध पहचान पत्र का विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज कर पुलिस को उपलब्ध कराएं। बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को आवास किराये पर नहीं दिया जाएगा। साथ ही किरायेदार या उसके यहां आने वाले आगंतुकों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस चौकी को देना होगी।
कलेक्टर ने कहा,कि इस व्यवस्था का उद्देश्य जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना,असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हैं। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार और आम नागरिकों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं।












