न्यूज डेस्क,सरगुजा,छत्तीसगढ़,9सितंबर2026
जिले में महिला संबंधी अपराधों के मामलों में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में बतौली थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के, आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को शादी करने का भरोसा देकर,जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया।
🟠पीड़िता की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 7 सितंबर 2026 को थाना बतौली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि ग्राम भड़गांव, थाना चैनपुर, जिला पलामू, झारखंड निवासी पंकज कुमार ने उसे पसंद करने की बात कहते हुए,शादी का झांसा दिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया।पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 115/2026, धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
🟠पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर की पूछताछ
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने पीड़िता का कथन दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक लगातार किए गए प्रयासों के बाद आरोपी पंकज कुमार (39 वर्ष), पिता राजेश राम, निवासी भड़गांव, थाना चैनपुर, जिला पलामू, झारखंड को हिरासत में लिया गया।पूछताछ के दौरान पुलिस के अनुसार आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। विवेचना में आरोपी के खिलाफ अपराध से संबंधित साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
🟠न्यायालय में पेशी के बाद भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया हैं। पुलिस का कहना है कि महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के लिए टीम लगातार काम कर रही हैं।
🟠पुलिस टीम रही सक्रिय
पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, महिला प्रधान आरक्षक मेबीस खाखा, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट, आरक्षक राजेश खलखो, संतोष बरवा, भगलू राम, राजू कुजूर और राकेश एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही।












