जशपुर में नाबालिग को प्यार और शादी का झांसा देकर भगाया, दुष्कर्म का आरोप,आरोपी जेल भेजा गया

न्यूज डेस्क,जशपुर,छत्तीसगढ़,27सितंबर2026

जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को प्यार और शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया हैं। मामले में तपकरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, 25 वर्षीय आरोपी निरोज टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया हैं। पुलिस ने आरोपी के घर से नाबालिग बालिका को भी सकुशल बरामद किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया हैं।

🟠क्या था पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय बालिका 28 जून 2026 को अपनी सहेली के यहां मेहमान जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी। काफी समय तक बेटी के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने,आसपास और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश शुरू की।परिजनों ने अपने स्तर पर लगातार खोजबीन की, लेकिन बालिका का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 10 जुलाई 2026 को बालिका के परिजन ने तपकरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने आशंका जताई थी,कि किसी व्यक्ति ने उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया हैं।

🟠पुलिस को ऐसे मिला सुराग

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तपकरा पुलिस ने बालिका की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार, डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन में टीम लगातार संभावित स्थानों पर पतासाजी कर रही थी।इसी दौरान पुलिस को मुखबिर और परिजनों की मदद से महत्वपूर्ण जानकारी मिली,कि नाबालिग बालिका तपकरा क्षेत्र में ही आरोपी के घर पर मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपी के घर दबिश दी और वहां से बालिका को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी निरोज टोप्पो को भी हिरासत में ले लिया।

🟠पूछताछ में सामने आई दुष्कर्म की बात

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में नाबालिग बालिका ने बताया,कि आरोपी उसे प्यार और शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर गया था। बालिका ने आरोपी पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।मामले की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पहले दर्ज प्रकरण में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से संबंधित धाराएं जोड़ीं।

🟠आरोपी पर कौन-कौन सी धाराएं लगीं?

आरोपी निरोज टोप्पो के खिलाफ पुलिस ने निम्न धाराओं के तहत कार्रवाई की हैं:

🔸️धारा 137(2) BNS — नाबालिग को ले जाने/गुमशुदगी से संबंधित प्रकरण में कार्रवाई।

🔸️धारा 64(1) BNS — दुष्कर्म से संबंधित प्रावधान।

🔸️धारा 87 BNS — महिला को विवाह के लिए मजबूर करने या उससे संबंधित अपराध के प्रावधान के तहत कार्रवाई।

🔸️धारा 4 पॉक्सो एक्ट — नाबालिग के साथ penetrative sexual assault से संबंधित प्रावधान।

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

🟠नाबालिग को परिजनों को सौंपा गया

पुलिस ने बताया,कि नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद करने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा जारी रखी गई हैं।नाबालिग से जुड़े मामलों में उसकी पहचान और व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक न करना कानूनी और नैतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पीड़िता की पहचान से संबंधित कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया हैं।

🟠एसएसपी ने कहा महिला और बालिका अपराधों पर त्वरित कार्रवाई

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा,कि तपकरा क्षेत्र में नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया हैं। उन्होंने कहा,कि बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया हैं।एसएसपी ने कहा,कि जशपुर पुलिस बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित अपराधों को लेकर संवेदनशील हैं,और ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ त्वरित एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🟠पुलिस टीम का योगदान

🔸️निरीक्षक त्रिलोक प्रधान — थाना प्रभारी

🔸️सउनि राजनाथ भगत

🔸️प्र.आर. 385 अजय कुमार लकड़ा

🔸️प्र.आर. 251 श्रीराम नायक

🔸️म.आर. 633 मंजु यादव

🔸️आर. 529 पुनित साय

🔸️आर. 588 बृषिकेशन पैंकरा

🔸️सै. 176 बसंत नायक

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