न्यूज डेस्क,सूरजपुर,छत्तीसगढ़,3जुलाई 2026
सूरजपुर जिले की बसदेई चौकी में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे,पांच आरोपियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सूरजपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की हैं। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 तक अथवा उससे पहले न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
🟠जमीन विवाद में हुआ था जानलेवा हमला
पुलिस के अनुसार, 14 अप्रैल 2026 को ग्राम जूर निवासी हसीना बीबी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी,कि जमीन विवाद के दौरान आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर खेत पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे उनके पति यासीन हफीजी पर आरोपियों ने हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। चिकित्सकीय परीक्षण में चोट को मानव जीवन के लिए खतरनाक बताया गया।
🟠गिरफ्तारी वारंट भी नहीं हो सका तामील
प्रकरण में बसदेई चौकी पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। हालांकि लगातार प्रयासों के बावजूद आरोपी न्यायिक प्रक्रिया से बचते रहे और उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो सका। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को फरार घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी की।
🟠घर पर चस्पा की गई उद्घोषणा
बसदेई पुलिस ने न्यायालय से जारी उद्घोषणा को सभी आरोपियों के घरों के सामने चस्पा किया तथा उनके परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में उद्घोषणा पढ़कर सुनाई। पुलिस ने स्पष्ट किया हैं,कि यदि निर्धारित समय सीमा तक आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।












