पिकअप में क्रूरता से ले जाए जा रहे थे भैंसे,चलगली पुलिस ने आरोपी को दबोचा

अर्पित तिवारी,बलरामपुर,छत्तीसगढ़,19सितंबर2026

मवेशियों को पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लादकर दूसरे राज्य ले जाने के मामले में चलगली पुलिस ने,कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने मौके से एक मृत भैंसे का पोस्टमार्टम कराने के साथ तीन जीवित भैंसों और पिकअप वाहन को जब्त किया हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजदेव यादव (21) निवासी ग्राम लुरगीकला,थाना चलगली के रूप में हुई हैं।

🟠मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार, 9 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी,कि एक पिकअप वाहन में भैंसों को क्रूरता पूर्वक लादकर कटिंग के लिए बूचड़खाने ले जाया जा रहा हैं। सूचना की तस्दीक के लिए चलगली पुलिस टीम मौके पर पहुंची।पुलिस के मुताबिक,हरिनारायण के घर के पास पिकअप वाहन के पलटने की जानकारी मिली। मौके पर मौजूद राजेश्वर प्रसाद चेरवा द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

🟠एक भैंसा मृत, तीन जीवित मवेशी बरामद

विवेचना के दौरान पुलिस ने मौके से एक मृत भैंसे का पोस्टमार्टम कराया। इसके साथ ही पिकअप वाहन क्रमांक UP64CT3854 और तीन जीवित भैंसों को जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार, बरामद तीनों भैंसों को सुरक्षित देखरेख के लिए गौशाला भेज दिया गया हैं।घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। जांच के दौरान पिकअप वाहन के संबंध में जानकारी जुटाने पर पुलिस को पता चला,कि वाहन राजदेव यादव पिता बलदेव यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम लुरगीकला के नाम से संबंधित हैं।

🟠वाहन मालिक के खिलाफ मिले साक्ष्य, गिरफ्तार कर भेजा जेल

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान राजदेव यादव द्वारा अपने वाहन में भैंसे को क्रूरता पूर्वक लोड कर दूसरे राज्य ले जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।मामले में पुलिस की आगे की विवेचना जारी हैं।

🟠इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

चलगली थाने में अपराध क्रमांक 51/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की, धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया हैं।

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