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रामानुजगंज : करोड़ों की लूट के आरोपियों को आजीवन कारावास, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से न्यायालय ने सुनाई सजा

संदिली सिंह,रामानुजगंज,छत्तीसगढ़/12नवंबर2025/विशेष रिपोर्ट-Nexis News

रामानुजगंज में राजेश ज्वेलर्स में हुई दिनदहाड़े की लूट मामले में माननीय न्यायालय ने पांच प्रमुख आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं।

🟠घटना का विवरण 

घटना 11 सितंबर 2024 को दोपहर लगभग 01:30 बजे हुई,जब हथियारबंद आरोपियों के एक समूह ने गांधी मैदान स्थित राजेश ज्वेलर्स में प्रवेश किया और प्रतिष्ठान के मालिक राजेश सोनी को धमकाकर घायल किया। लुटेरों ने सोने-चाँदी के आभूषण और नगदी समेत कुल लगभग 2 करोड़ 92 लाख रुपये की लूट की और झारखंड की ओर फरार हो गए।

बलरामपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए,आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया और झारखंड, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं:

1. मोनू सोनी उर्फ राज सोनी उर्फ बुकिंग – पलामू, झारखंड

2. सोनू सोनी उर्फ आनंद सोनी – पलामू, झारखंड

3. राहुल मेहता – औरंगाबाद, बिहार

4. अरविन्द सोनी – पलामू, झारखंड

5. अंजनी एक्का – मोहाली, चंडीगढ़

माननीय न्यायालय ने पांचों आरोपियों को धारा 310(6) के तहत आजीवन कारावास और धारा 311 के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मोनू सोनी को आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत अतिरिक्त 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 05 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

पुलिस की त्वरित और संगठित कार्रवाई की वजह से न केवल आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, बल्कि लूट का माल भी बरामद किया गया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून और व्यवस्था के साथ किसी भी अपराध को बख्शा नहीं जाएगा।

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