न्यूज डेस्क,अंबिकापुर,छत्तीसगढ़,18जुलाई 2026
सरगुजा पुलिस ने किरायेदारों के पुलिस सत्यापन को, लेकर सख्त रुख अपनाया हैं। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (IPS) के निर्देश पर किरायेदार सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया हैं। इसी क्रम में, थाना गांधीनगर क्षेत्र में किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले एक मकान मालिक के खिलाफ,एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया हैं,कि बिना सत्यापन किरायेदार रखना कानून का उल्लंघन हैं,और ऐसे मामलों में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
🟠गंभीर वारदात के बाद हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक ने किरायेदारों की जानकारी थाना में,उपलब्ध नहीं कराई और न ही उनका पुलिस सत्यापन कराया। बाद में उन्हीं किरायेदारों पर आर्म्स एक्ट और डकैती जैसी गंभीर वारदात में शामिल होने का आरोप सामने आया। जांच में जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना पाए जाने पर मकान मालिक राहुल विश्वकर्मा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। मामले की आगे जांच जारी हैं।
🟠अब घर बैठे करें किरायेदार का डिजिटल पुलिस वेरिफिकेशन
सरगुजा पुलिस ने बताया,कि अब ‘समाधान (Samadhaan) ऐप’ और CCTNS नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से किरायेदार का ऑनलाइन पुलिस सत्यापन बेहद आसान हो गया हैं। मकान मालिक कुछ ही मिनटों में आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा संभव नहीं हैं,वे संबंधित थाना पहुंचकर ऑफलाइन सत्यापन भी करा सकते हैं।
🟠क्यों जरूरी हैं,किरायेदार का सत्यापन?
पुलिस के अनुसार किरायेदार सत्यापन से अपराधियों की पहचान करने, उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने और शहर में संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती हैं। यदि किसी किरायेदार द्वारा अपराध किया जाता हैं,और मकान मालिक ने उसका सत्यापन नहीं कराया हैं,तो कानूनी जिम्मेदारी मकान मालिक पर भी आ सकती हैं।
🟠सरगुजा पुलिस की अपील
सरगुजा पुलिस ने सभी मकान मालिकों से अपील की हैं,कि वे अपने प्रत्येक किरायेदार का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। यदि आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या बिना सत्यापन के रहने वाला किरायेदार दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल डायल 112 या सरगुजा पुलिस हेल्पलाइन 9479193599 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।












