संदिली सिंह,रायपुर,छत्तीसगढ़,5अगस्त2026
छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर ओवररेटिंग के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए,दो आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं। वहीं, एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी (ADEO) के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई हैं। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट में अनियमितताएं सामने आने के बाद की गई।
🟠दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
आबकारी आयुक्त ने बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक आशाराम शाक्य तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी पी. माधव राव को निलंबित कर दिया हैं। दोनों अधिकारियों पर शराब दुकानों में,निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री रोकने में विफल रहने और नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप हैं।
🟠एडीईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश
मामले में बालोद जिले की अरकार देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान की प्रभारी एवं मंडल प्रभारी निलोफर जैन (सहायक जिला आबकारी अधिकारी) के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई हैं। आबकारी आयुक्त ने उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता को गंभीर मानते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा।
🟠ओवररेटिंग पर अब होगी जीरो टॉलरेंस
आबकारी विभाग ने साफ किया है कि शराब दुकानों में, तय दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। विभाग ने संकेत दिए हैं,कि आगे भी राज्यभर में विशेष जांच अभियान जारी रहेगा और अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।












