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पिता की हत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 5 हजार रुपए का जुर्माना

न्यूज डेस्क,सूरजपुर,छत्तीसगढ़,12अगस्त2026

हत्या के एक मामले में माननीय सत्र न्यायालय सूरजपुर ने दोषी युवक को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। आरोपी ने विवाद के दौरान अपने पिता पर टांगा से हमला किया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में उत्कृष्ट विवेचना और पुख्ता साक्ष्य जुटाने पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने विवेचक को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

🟠विवाद के दौरान पिता पर किया था टांगा से हमला

मामला नवंबर 2024 का हैं। पुलिस के अनुसार, 15 नवंबर को खेमसाय शराब के नशे में घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुशीला पैकरा से गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा। इसी दौरान आरोपी भुवन पैंकरा मौके पर पहुंचा। विवाद के बीच उसने अपने पिता खेमसाय पर टांगा से हमला कर दिया।हमले में गंभीर चोट लगने के कारण खेमसाय जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

🟠पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार

घटना की सूचना पर चौकी चेन्द्रा थाना झिलमिली पुलिस ने मर्ग कायम कर अपराध क्रमांक 129/24 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान तत्कालीन चौकी प्रभारी एएसआई लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने आरोपी भुवन पैंकरा को 16 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगा भी जब्त कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

🟠कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई माननीय सत्र न्यायाधीश थॉमस एक्का की अदालत में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर आरोपी भुवन पैंकरा (19 वर्ष), निवासी ग्राम रैसरी, चौकी चेन्द्रा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराया।न्यायालय ने 11 अगस्त 2026 को आरोपी को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजू दास ने पैरवी की।

🟠उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक को मिला पुरस्कार

मामले में प्रभावी विवेचना और पुख्ता साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल ने तत्कालीन एएसआई एवं वर्तमान एसआई लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

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